पैन कार्ड से आधार से लिंक कराने के लिए दो दिन का समय बचा है। अगर आपने इन दो दिनों में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल से आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आप घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के जरिए जारी किए गए नंबर पर SMS भेजकर भी आप इन दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं।
इसके अलावा पैन कार्ड को SMS के जरिए भी आधार से लिंक किया जा सकता है। इलके लिए मोबाइल नंबर से UIDPAN <12-digit Aadhaar> <10-digit PAN> टाइप करके 567678 या 561561 पर मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के बाद आपका पैन आधार से लिंक होने की सूचना मिल जाएगी।
इनकम टैक्स की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर भी जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।