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7th pay commission: सरकार ने बदला नियम, अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को इतनी मिलेगी Pension

अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को इतनी मिलेगी पेंशन

सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। जिसके तहत अब कर्मचारी के नहीं रहने पर उसके परिवार और उस पर आश्रित लोगों को काफी मदद मिलेगी। नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त को खत्म कर दिया है।

आश्रितों को मिलेगा पेंशन का 50 फीसदी पैसा

नए नियमों के तहत अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा। यानी अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी उसे हटा दिया गया है। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया।

बताते चलें कि, हाल ही में केंद्र सरकार ने करीब डेढ़ साल रुके महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17 फीसदी की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया है। ये नई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू कर दी जाएंगी।

इतने लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा

वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के कारण जुलाई 2021 तक 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था। उन्हें DA का लाभ 20 जून 2021 तक नहीं मिला है, अब करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सरकार के इस कदम से फायदा होगा।