नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार, अब एम्प्लॉयर को हर कर्मचारी के अकाउंट को 1 जून से आधार कार्ड से लिंक करवाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो खाते में आने वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी रुक सकता है। ऐसे में आप भी तुरंत अपने खाते को आधार से लिंक कर लें।
ईपीएफओ की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में नियोक्ता को खास जिम्मेदारी दी गई है और कर्मचारियों के अकाउंट आधार से लिंक करवाने के लिए कहा है। इसके मुताबिक ऐसा ना होने पर भी एम्लॉयर का कंट्रब्यूशन भी अकाउंट में नहीं हो पाएगा, जिसका असर आपको सीधे पड़ने वाला है।
क्या है नियम?
बता दें कि ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। इस नियम के अनुसार, जिन खाताधारकों का 1 जून के बाद से खाता आधार से लिंक नहीं होगा, उनका इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न भरा नहीं जा सकेगा। इसका असर ये होगा कि खाताधारकों को पीएफ अकाउंट में जो कंपनी की ओर से शेयर दिया जाता है, वो मिलने में मुश्किल होगी। कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही शेयर अकाउंट में दिखाई देगा।
पीएफ अकाउंट का आधार से लिंक करना अनिवार्य होने के साथ ही यूएएन को लेकर भी फैसला किया है। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का यूएएन भी आधार वेरिफाइड होना आवश्यक है। ऐसे में आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और यूएएन को भी आधार वेरिफाइड कर लें, ताकि आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो।
कैसे करें लिंक?
अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ईपीएफओ सर्विस में कोई दिक्कत ना हो तो आप अपने आधार को यूएएन से लिंक कर लें। आप आसानी से कुछ ही मिनटों में अपने पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में ईकेवाईसी के जरिए अपने आधार कार्ड को यूएएन से लिंक कर लें। यह प्रोसेस आप ओटीपी के जरिए पूरा कर पाएंगे।