कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज GST काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। आज की बैठक में एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर घटाकर 12 फीसदी और टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स के लिए जीएसटी की दर 5 फीसदी कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी।
वित्त मंत्री ने कहा कि जिन सामग्री पर छूट दी गई है, उस पर छूट कि अधिसूचना कल जारी की जाएगी। जीएसटी की यह दर 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगी। उसी दिन जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी को बरकरार रखा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन की खरीद कर रही है। उस पर जीएसटी भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा।
आज की बैठक में मुख्य रूप से कोरोना क्राइसिस पर कंट्रोल करने के लिए जितने भी संबंधित मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेडिसिन हैं, उस पर जीएसटी की दर को लेकर फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में रेमडेसिविर पर जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया। Tocilizumab, Amphotericin B medicines पर जीएसटी को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के लिए जीएसटी की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी की यही दर BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर लागू होगी।
अभी देश में घरेलू तौर पर बनी कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12% जीएसटी लगता है। काउंसिल ने अपनी मई की बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा ‘एम्फोटेरिसिन-बी के आयात को कर से छूट प्रदान कर दी थी।