इस वक्त ज्यादातर बैंकों ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है और आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो 30 सितंबर 2021 से पहले निपटा लें, वरना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंक ने सोशल मीडिया साई ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है।
बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर ग्राहकों से पैन से आधार को लिंक करने को कहा है। साथ ही इसकी अंतिम तारीख भी 30 जून से बढ़ाकर सितंबर, 2021 कर दी गई है। बैंक ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, पैन से आधार कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा न किया जाए तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इससे आप लेनदेन नहीं कर सकेंगे। आपको वित्तीय सर्विस में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
Link your PAN with Aadhaar number before 30th September, 2021 by visiting following link:https://t.co/30kjYfVqcA pic.twitter.com/qpputEfXfe
— Bank of India (@BankofIndia_IN) July 4, 2021
इस आसान तरीके से करें ऑनलाइन पैन से आधार लिंक
पैन से आधार को ऑनलाइन लिंक करने के लिए अपने इनकम टैक्सई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाए
फॉर्म में अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें
अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें
यदि आपके आधार कार्ड पर केवल आपके जन्म वर्ष का उल्लेख है, तो आपको बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना होगा
अब वेरीफाई के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद में Link Aadhar बटन पर क्लिक कर दें
आपको एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा कि आपका आधार आपके पैन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा।
SMS के जरिए भी करा सकते हैं लिंक
इसके साथ ही आप अपने पैन को आधार से SMS के जरिए भी लिंक करा सकते हैं। इसके लिए UIDPAN<12 डिजिट का आधार न०> <10 डिजिट का पैन न०> अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678या 56161 पर ये SMS भेजें। अगर आपका आधार नंबर 987654321012 है और आपका पैन ABCDE1234F है , तो आपको टाइप करना है UIDPAN 987654321012 ABCDE1234F और इस संदेश को बताए गए नंबर पर भेजना होगा।