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Income Tax: Taxpayers झटपट निपटा लें ये काम, वरना कटेगा दोगुना TDS, 1 जुलाई से बदल रहा नियम

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अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो तुरंत जमा करें। वरना जुलाई से आपको दोगुना टीडीएस देना पड़ेगा। जिन लोगों ने लगातार दो साल से अपना टीडीएस नहीं भरा है और इसकी रकम 50 हजार से ज्यादा है तो उन्हें आज ही अपना टीडीएस रिटर्न भर देना चाहिए, नहीं तो उनके लिए ये दरें 5-10 परसेंट से बढ़कर 10-20 परसेंट हो जाएंगी।

आपको बता दें कि आयकर की धारा 206एबी एक जुलाई से लागू हो जाएगी। इस धारा के लागू होते ही जिन कारोबारियों, ठेकेदारों, कमीशन एजेंट ने दो वर्ष से रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उनका टीडीएस काटते समय जितनी भी टैक्स दर होगी, उसका दोगुना टीडीएस काटा जाएगा। ये दर पांच फीसद से नीचे नहीं होगा। जिन मामलों में 10 फीसद टीडीएस कटता है, उनमें 20 फीसद हो जाएगा। वहीं 206एबी के तहत वेतन के मामले में छूट मिली हुई है। इसके अलावा भविष्य निधि के एकत्र धन पर कटौती नहीं होगी। लॉटरी या क्रासवर्ड प्रतियोगिता में जीती राशि, घुड़दौड़ में मिले इनामों पर भी छूट है।

 

इनकम टैक्स पोर्टल पर करें चेक-

21 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर टीडीएस काटने वालों के लिए एक नई सुविधा शुरू की थी, जिसमें आप ये जान सकते है कि आपने अपना आईटी रिटर्न भरा है या नहीं। इसके लिए www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। इसके बाद यूजर आईडी पैन, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें और दिए गए प्रोसेस के साथ आगे बढ़े और चेक करें। टैक्स एक्सपर्ट्स की मानें तो 'अगर आपका टीडीएस अमाउंट 50,000 रुपये से ज्यादा है तभी दोगुना टीडीएस कटेगा, अगर आपने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।