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Income Tax Return की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए अब क्या है लास्ट डेट

Income Tax Return की आखिरी तारीख बढ़ी

टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया गया है।

विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला किया है। इसके साथ ही सर्कुलर में ये कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 पंद्रह जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा।

यहां देखिए इनकम टैक्स से जुड़ी कौन-कौन सी अंतिम तारीख बढ़ी

एसेसमेंट ईयर 2021-22 (वित्त वर्ष) के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2021 से बढ़कर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है।

इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है।

बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है।

फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी गई है।

CBDT ने कंपनियों के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने की समयसीमा एक महीना बढ़ा दी है। अब कंपनियां 30 नवंबर तक पिछले वित्त वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी।

देर से या Revised इनकम टैक्स रिटर्न भारने की समयसीमा अब 31 जुलाई 2022 होगी। वित्तीय संस्थाओं के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट (SFT) दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले इसके लिए 31 मई की समयसीमा थी।