Income Tax Rule Change: 1अप्रैल 2021से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा। और 1अप्रैल से ही इनकम टैक्स के नियमों में कई बदलाव होने वाले हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में जिन बदलावों का ऐलान किया था वो 1अप्रैल 2021से लागू हो जाएंगी। जान लीजिए इनकम टैक्स से जुड़े कौन से नियम आज से बदलने वाले हैं।
इन बैंकों की पासबुक चेकबुक अब किसी काम की नहीं
सरकार ने कई बैंकों को मर्जर कर दिया है। ऐसे में पुरानों बैंकों की चेक बुक किसी काम की नहीं रहेगी। वहीं पीएफ में निवेश पर टैक्स छूट की सीमा भी लागू होने जा रही है। देना, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की पासबुक और चेकबुक 1अप्रैल से बेकार हो जाएगी।
EPF Account में हुआ बदलाव
1अप्रैल से ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में निवेश पर आयकर विभाग से पूरी तरह छूट नहीं मिलेगी। वित्तीय वर्ष में 2.5लाख रुपए से अधिका का निवेश टैक्स के दायरे में आएगी।
TDS के नए नियम
1अप्रैल से टीडीएस के लिए आयकर नियम बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ती आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो बैंक में जमा रकम पर टीडीएस दर दो गुना हो जाएगी। भले की व्यक्ति आयकर स्लैब में नहीं आता है।
पेंशन फंड में बदलाव
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने कस्टमरों से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। पेंशन नियामक 2020में जारी प्रस्तावों के लिए उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया गया है।
75 साल के ज्यादा आयु के बुजुर्गों को राहत
- टैक्सपेयर्स के वेतन के अलावा दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम की जानकारी पहले से फिल होगी।
- इससे पहले तक इसका अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता था। अब तमाम जानकारी पहले से भरी हुई रहेगी।
- 75साल के ज्यादा आयु के बुजुर्गों को राहत।
- जो बुजुर्ग केवल पेंशन और जमा होने वाली ब्याज आय पर निर्भर हैं। उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की जरूरत नहीं।
- बैंक उनके इनकम पर आवश्यक टैक्स की कटौती करेगा।