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PAN-Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर आई राहत वाली खबर, अब चैन से बैठो, ये है आखिरी तारीख

Last date to link Aadhaar with PAN extended

सरकार ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 मार्च थी लेकिन अब सरकार ने इसे आगे बढ़ा कर लोगों को राहत दी है। सरकार ने अब आधार को पैन से लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दी है यानी अब 3 महीने का समय है।। आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग के ट्वीट के मुताबिक, कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को यह बड़ी राहत दी गई है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए मैसेज सेवा भी है और ऑनलाइन तरीका भी है। टेक्नो फ्रेंडली लोग जो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह चलाने में माहिर हैं, वे तो खुद ही आधार से पैन कार्ड लिंक कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल लिटरेट नहीं हैं और ऐसे कामों के लिए इंटरनेट कैफे वगैरह पर आश्रित हैं।

ऐसे पता करें की आपका पैन कार्ड, आधार से लिंक है या नहीं

  • आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर ऑप्‍शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
  • इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा की लिंक है या नहीं।
  • आधार-पैन लिंक करने के लिए अपने मोबाइल में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन (IDPN) टाइप करें।
  • फिर स्पेस देकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर लिखें।
  • इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें।

ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं आधार-पैन कार्ड

  • ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर क्विक लिंक पर क्लिक करें।
  • अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।
  • इसके बाद अपना मांगा गया डिटेल भर दे।
  • इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा और लिंक का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।