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नेशनल पेंशन स्कीम के निवेशकों को बड़ी राहत, अब एनपीएस से पूरा पैसा निकाल सकेंगे सब्सक्राइबर्स, जानें क्या है नियम ?

photo courtesy google

मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेविंग्स करना बेहद मुश्किल होता है। घर के जरुरी चीजों में सारी सैलरी झट से खर्च हो जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद बचत के नाम पर कुछ ही रुपये जुड़ पाते है। ऐसे में अब पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। पीएफआरडीए ने एनपीएस ग्राहकों को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है। पीएफआरडीए के मुताबिक, जिस एनपीएस सब्सक्राइबर का कुल पेंशन कॉर्पस पांच लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

फिलहाल, नेशनल पेंशन सिस्टम के ग्राहकों को रिटायरमेंट के समय या 60 साल की उम्र पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन फंड होने की स्थिति में पेंशन योजना को खरीदना होता है। जिसके चलते 60 फीसदी राशि की निकासी कर सकते है, लेकिन अब पेंशन रेग्युलेटर ने एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही रेग्युलेटर ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।

आपको बता दें कि ई-हस्ताक्षर के जरिए बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकता है।

इसके लिए आप Enps.nsdl.com/eNPShttp://Enps.nsdl.com/eNPS पर क्लिक करें।

अब न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपनी जानकारी भरें।

आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा। इसके साथ आपको बैंक खाते का डिटेल भी भरनी होगी।

अब अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें। इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।

आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा।

अब आपको एनपीएस में निवेश करना होगा।

पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर जेनरेट हो जाएगा। साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी।

अब 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं और पैन व नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर करें।

इससे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी आपको एनएसडीएल (NSDL) की वेबसाइट पर मिल जाएगी।