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TDS New Rules: नए TDS नियम लागू होने के बाद देखिए आप पर कितना पड़ेगा असर, जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

1 जलाई से लागू होंगे TDS के नए नियम

जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, उन्हें ज्यादा टीडीएस और टीसीएस भरना पड़ सकता है। ये कटौती हर साल के लिए 50 हजार रुपए या उससे अधिक हो सकती है। दरअसल, देश में 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएस के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई से जिन टैक्सपेयर्स ने पिछले दो फाइनेंशियल ईयर से अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अधिक टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करना होगा।

खबरों की माने तो आयकर विभाग रिटर्न न भरने वालों की जांच करने के लिए सीबीडीटी ने कर कटौतीकर्ता के बोझ को कम करने के लिए ये नया नियम धारा 206एबी और 206सीसीए के तहत पेश किया है, इस नियम से जुड़े लोग पहले से ही आयकर विभाग के रिपोर्टिंग पोर्टल (https://report.insight) के माध्यम से काम कर रहे हैं। वहीं टीडीएस कटौतीकर्ताओं और टीसीएस जमा करने वाले को केवल वित्तीय वर्ष की शुरुआत में विक्रेता के पैन की कार्य क्षमता की जांच करने की आवश्यकता होगी, जिससे टीडीएस काटा जाना है या टीसीएस लिया जाना है। जानकारी के मुताबिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत में पिछले वर्ष 2018-19 और 2019-20 को लेकर आय का रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं की सूची तैयार की है।

बढा़ई गई समय सीमा

खबरों की माने तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल ही में कोविड 19 की दूसरी लहर के मद्देनजर कुछ राहत प्रदान करने के लिए आयकर से संबंधित विभिन्न समय सीमा बढ़ा दी है। अब करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2020-21 का टीडीएस दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय होगा।

क्या हैं नए टीडीएस नियम?

1 जुलई से सामान खरीदने और आयकर विभाग रिटर्न नहीं भरने वालों पर पहले से ज्यादा जुर्माना लगाया जएगा। इस नियम के 206एबी और 206सीसीए सेक्शन के तहत पेश किए गया है। जिसके मुताबिक अगर किसी ने दो साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये टीडीएस 5 फीसदी हो जाएगा। यानी टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी, जो पहले से काफी ज्यादा होगा।