Hindi News

indianarrative

कामगारों पर मेहरबान मोदी सरकार 4 दिन काम बाकी दिन आराम, ड्राफ्ट रूल तैयार इम्पलीमेंटेशन की तैयारी

मजदूरों पर मेहरबान मोदी सरकार 4 दिन काम बाकी दिन आराम

केंद्र की मोदी सरकार ने लेबर कोड को पर बड़ा फैसला लेते हुए देश में चार नए लेबर कोड लागू करने पर लगी हुई है। इसकी तैयारियां सरकार ने पूरी कर लगी है और इसे जल्द ही अमल कर दिया जाएगा। इस नए नियम के तहत कर्मचारियों को अब 9घंटे के बदले 12घंटे काम करने होंगे। लेकिन, हफ्ते में सिर्फ 48घंटे की काम करने होंगे। साथ 15से 30मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल किया जाएगा।

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि चार लेबर कोड्स सहिताओं को लेकर 90फीसदी राज्यों ने नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और इन्हें जल्द लागू किया जाएगा। 90फीसदी राज्यों ने श्रम सहिताओं को लेकर पहले से ही नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। यह नया कानून दरअसल लेबर सेक्टर में काम करने के बदलते तरीकों और न्यूनतम वेतन की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए है। इनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों समेत स्वरोजगार में लगे लोगों और प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है। सरकार के अनुमान के मुताबिक, देश में असंगठित क्षेत्र के करीब 38करोड़ कामगार हैं।

केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया है। 8अगस्त, 2019को वेज कोड, 2019और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020और 29सितंबर 2020को सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020व ऑक्युपेशनल सेफी, हेल्थ एंड वर्किंग कोड 2020को नोटिफाई किया। नए वेज कोड के मुताबिक अलाउंट को 50पर्सेंट तक फिक्स कर दिया जाएगा। यानी की कर्मचारी को मिलने वाली कुल सैलरी में आधी बेसिक होगी। बेसिक सैलरी के आधार पर ही प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा करना होगा। नए लेबर कोड में सैलरी कम हो सकती है। लेकिन, प्रोविडेंट फंड का दायरा बढ़ जाएगा और कंपनियों को कर्मचारियों के पीएफ में ज्यादा पैसा डालना होगा।

सिर्फ इतने घंटे करना होगा काम

बता दें कि, सरकार द्वारा तैयार नए श्रम कानून कोडके ड्राफ्ट में कर्मचारियों के काम करने के घंटे को 9 बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है। लेकिन, हफ्ते में सिर्फ 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है। किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्चमारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का आराम देने का निर्देश भी ड्राफ्ट नियमों में शामिल हैं।