घरोलू रसोई गैस (LPG Gas) करोड़ों घरों में हर दिन उपयोग में लाई जाती है। रसोई गैस जहां खाना पकाने के लिए काफी सुविधाजनक होती है। वहीं, इसका गलत या लापरवाही से किया गया उपयोग मुसीबत भी लाता है। लेकिन ऐसे वक्त में क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कंपनियां ग्राहक को पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी उपलब्ध कराती है। गैस सिलेंडर से जुड़ी दुर्घटना होने पर 50 लाख रुपए के इंश्योंरेस का लाभ मिलता है।
इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनियों की बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी रहती है। वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के रसोई गैर कनेक्शन पर इंश्योरेंस ICICI लोम्बार्ड के माध्यम से है।
ऐसे मिलेगा गैस सिलेंडर पर क्लेम
- मायएलपीजी.इन (http://mylpg.in) के मुताबिक जैसे ही कोई व्यक्ति एलपीजी कनेक्शन लेता है तो उसे मिले सिलेंडर से यदि उसके घर में कोई दुर्घटना होती है तो वह व्यक्ति 50 लाख रुपये तक के बीमा का हकदार हो जाता है।
- एक दुर्घटना पर अधिकतम 50 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। दुर्घटना से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जा सकती है।
- बीमा कवर पाने के लिए दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने एलपीजी वितरक को सूचना देनी होती है।
- PSU ऑयल विपणन कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए तीसरी पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है।
- ये किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होतीं बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी में कवर होता है. इसके लिए उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता.
- इंडियन ऑयल, एचपीसी तथा बीपीसी के वितरकों को व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी लेनी होती है।
- ये किसी व्यक्तिगत ग्राहक के नाम से नहीं होतीं बल्कि हर ग्राहक इस पॉलिसी में कवर होता है। इसके लिए उसे कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता।
- इंश्योरेंस का लाभ लेने के जरूरी है कि ग्राहक पुलिस में दर्ज कराई FIR की कॉपी, घायलों के इलाज के पर्चे व मेडिकल बिल तथा मौत होने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र संभाल कर रखें।
- दुर्घटना होने पर उसकी ओर से वितरक के जरिए मुआवजे का दावा किया जाता है। दावे की राशि बीमा कंपनी संबंधित वितरक के पास जमा करती है और यहां से ये राशि ग्राहक के पास पहुंचती है।
इन कागजातों की होती है जरूरत
एलपीसी हादसे में किसी की मौत होने की स्थिति में एलपीजी सिलेंडर की पेट्रोलियम कंपनी को मरने वाले के मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओरिजिनल यानी मूल कॉपी जमा करनी होती है।