भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसका असर आपके चेक पेमेंट पर पड़ेगे। अगर आप चेक से पेमेंट करने हैं तो आपको अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही नियम के अनुसार इसमें कुछ गलत पाया जाएगा तो आपको भारी जर्माना का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, केंद्रीय बैंक ने अब चौबीसों घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। यानी अब चेक को क्लीयर होने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। चेक डालने के तुरंत बाद उसका अमाउंट क्लीयर हो जाएगा। इसलिए चेक जारी करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके खाते में पैसा है या नहीं।
अब चेक NACH सभी सातों दिन उपलब्ध होगा, नॉन वर्किंग डे यानी साप्ताहिक छुट्टी और नेशनल हॉलिडे के दिन भी काम करेगा। इसलिए चेक जारी करने से पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि खाते में पैसा है या नहीं, वरना चेक बाउंस हो जाएगा, जिसके बाद आपको खाते से पेनाल्टी भरनी होगी।
क्या है NACH
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित NACH के जरिये बल्क पेमेंट का काम किया जाता है। ये एक समय कई सारी क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देता है। इसके अलावा बल्क पेमेंट जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज, डिविडेंड आदि का भुगतान होता है। इसके साथ ही ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलिफोन, वाटर, लोन की किश्त, निवेश, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि की पेमेंट का काम भी करता है।
इसके साथ ही RBI ने जनवरी में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया था ताकि चेक से होने वाले ट्रांजेक्शन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। पॉजिटिव पे सिस्टम में 50 हजार रुपए से अधिक की चेक पेमेंट के लिए डिटेल्स को दोबारा चेक किया जाता है। इस प्रक्रिया के तहत चेक जारीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरिंग के लिए पेश किए गए चेक से जानकारी देता है।