भारतीय स्टेस बैंक लगातार अपने ग्राहकों से पैन और आधार लिंक कराने के लिए कह रहा है। ऐसे में अगर आपने अब तक नहीं कराया है तो आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। बैंक ने देश के करोड़ों ग्राहकों के लिए एक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि, बैंक ट्रांजैक्शन की असुविधा से बचने के लिए 30सितंबर 2021से पहले यह काम पूरा कर लें।
अगर कोई व्यक्ति 30सितंबर 2021से पहले अपना पैन और आधार नहीं लिंक कराया है तो उनका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसके बाद वे कई तरह के वित्तीय लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हर किसी के लिए पैन और आधार लिंक करना हर किसी के लिए जरूरी है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से दोनों डॉक्युमेंट्स लिंक कर सकते हैं। SBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि, हम ग्राहकों को पैन और आधार लिंक करने की सलाह देते हैं ताकि उन्हें बैंकिंग सर्विस मिलने में कोई असुविधा न हो।
We advise our customers to link their PAN with Aadhaar to avoid any inconvenience and continue enjoying a seamless banking service.#ImportantNotice #AadhaarLinking #Pancard #AadhaarCard pic.twitter.com/p4FQJaqOf7
— State Bank of India (@TheOfficialSBI) July 16, 2021
लग सकता है 10हजार रुपए तक जुर्माना
बता दें कि, पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर 10हजार रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही इसे एक्टिव करने के लिए 1000रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर किसी का पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया है तो उस पर भी जुर्माना का प्रावधान है। इनऐक्टिव होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि कानून के मुताबिक पैन को कोट नहीं किया गया। ऐसे में आप पर आयकर कानून के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।
बताते चलें कि, आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा कई बार सरकार की ओर से बढ़ाई जा चुकी है। इससे पहले इसे 30जून 2021तक किया गया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत प्रदान करने के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ाकर अब 30सिंतबर 2021तक कर दिया गया है। हमारी ओर से आपको यही सलाह है कि किसी भी जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले आधार को पैन से लिंक करवा लें।
पैन और आधार लिंक करने का प्रोसेस
आयकर रिटर्न ई-फाइलिंग की नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर लॉग ऑन करें
लिंक आधार पर क्लिक करें
इसके बाद पैन, आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करें।
अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको ‘Your PAN is linked to Aadhaar Number’ ये मैसेज नजर आएगा।
अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।