देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को समय-समय पर जरूरी चीजों की जानकारी देते रहता है कि, वो समय रहते अपना जरूरी काम निपटा लें। लेकिन इसके बाद भी काफी लोग इसे नहीं कर पाते जिसके चलते उन्हें बैंकिंग सेवाओं में परेशानी होती है। बैंक पिछले काफी समय में आधार से पैन कार्ड लिंक कराने के लिए बोल रहा है। यहां तक की कई बार इसके डेट को आगे भी बढ़ाया गया है। अब एक बार फिर से बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को आगाह किया है।
स्टेट बैंक की ओर से नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि, 30 सितंबर 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) करा लें। अगर एसबीआई ग्राहक तय समयसीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बैंकिंग सर्विसेस (Banking Services) लेने में मुश्किल होगी।
दरअसल, सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है, इस वक्त पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर है। ऐसे में SBI ने अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक कराने की अपील की है। वहीं, अगर आप बैंक जाकर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराना चाहते तो यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं।
घर बैठे ऐसे करें लिंक
लिंक से पहले आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक कर लें आपका पैन आधार से लिंह है या नहीं।
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें. फिर कैप्चा कोड एंटर करें।
इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें. आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।