कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की वजह से देश में मेडिकल ऑक्सीजन (एमओ) की मांग बढ़ी है, ऐसे में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कई राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इसके लिए अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों पर निर्भर हो गए हैं।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित इसकी अधिकतम मौजूदा कीमत 17.49 घन मीटर है। लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन की ऐसी कोई कीमत निर्धारित नहीं होने की वजह से निर्माताओं ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग के दाम बढ़ा दिए। कोविड के दौरान सिलेंडरों के जरिए मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई जिससे लिक्विड ऑक्सीजन की कीमतों को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया है।
एनपीपीए ने महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक हित में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ 13)के पैरा 19 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (20) (एल) के तहत प्रदत्त असाधारण विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कई उपाय करने का फैसला लिया है।
निर्माताओं के स्तर पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमाओ ) का एक्स फैक्ट्री मूल्य 15.22 रुपए प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। लिक्विड ऑक्सिजन सिलेंडरों की मौजूदा 17.49 रुपए प्रति घन मीटर की कीमत खत्म कर इनका भराव करने वाले कारोबारियों के स्तर पर इनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 25.71रुपए प्रति घन मीटर तय किया गया, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। राज्यों द्वारा इसकी परिवहन लागत अलग से निर्धारित होगी । यह व्यवस्था अगले छह महीने तक के लिए होगी।
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<p dir="ltr" lang="en">NPPA caps ex-factory price of Medical Oxygen Cylinder and Liquid Medicinal Oxygen for six months in public interest (1/5)<a href="https://twitter.com/PMOIndia?ref_src=twsrc%5Etfw">@PMOIndia</a> <a href="https://twitter.com/DVSadanandGowda?ref_src=twsrc%5Etfw">@DVSadanandGowda</a> <a href="https://twitter.com/MoHFW_INDIA?ref_src=twsrc%5Etfw">@MoHFW_INDIA</a> <a href="https://twitter.com/mansukhmandviya?ref_src=twsrc%5Etfw">@mansukhmandviya</a> <a href="https://twitter.com/fertmin_india?ref_src=twsrc%5Etfw">@fertmin_india</a> <a href="https://twitter.com/Pharmadept?ref_src=twsrc%5Etfw">@Pharmadept</a> <a href="https://twitter.com/CDSCO_INDIA_INF?ref_src=twsrc%5Etfw">@CDSCO_INDIA_INF</a> <a href="https://twitter.com/PIBHindi?ref_src=twsrc%5Etfw">@PIBHindi</a> <a href="https://twitter.com/PIB_India?ref_src=twsrc%5Etfw">@PIB_India</a></p>
— NPPA~India?? (@nppa_india) <a href="https://twitter.com/nppa_india/status/1309753240674693120?ref_src=twsrc%5Etfw">September 26, 2020</a></blockquote>
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उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की खरीद के लिए राज्य सरकारों के मौजूदा अनुबंध वर्तमान रूप में में जारी रहेंगे। एलएमओ और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की एक्स-फैक्ट्री कीमतों की तय सीमा घरेलू उत्पादन के मामले में ही लागू होगी। ये सभी उपाय अस्पतालों के स्तर पर तथा विशेष रूप से दूर-दराज के इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चत करेंगे।.