चौराहे या चलते-फिरते अक्सर मनचले को लड़कियों के तरफ आंख मारते और फ्लाइंग किस करते हुए देखा जाता है। मनचलों की इन हरकतों के चलते लड़कियां असहज महसूस करती है, लेकिन अब इन हरकतों को कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है और इसे यौन उत्पीड़न माना है। दरअसल, पॉक्सो कोर्ट ने ऐसा करने वाले आरोपी को एक साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, उस पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी युवक ने नाबालिग को देखकर आंख मारी और फ्लाइंग किस किया, जिसे यौन उत्पीड़न माना जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी पर एक साल को जेल और 15 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
इन 15 हजार में से 10 हजार रुपये पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 14 साल की बच्ची ने कोर्ट को बताया कि 29 फरवरी को वो अपनी बहन के साथ कहीं जा रही थी, तब पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसे देखकर आंख मारी और उसकी तरफ फ्लाइंग किस की। लड़की ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका था। उसे कई बार समझाया बावजूद इसके वो नहीं सुधरा। जब लड़की ने इस बारे में अपनी मां को बताया तो उन्होंने युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि पीड़िता की कजन और आरोपी के बीच 500 रुपये की शर्त लगी थी। इसी शर्त को जीतने के लिए आरोपी ने उसे देखकर आंख मारी थी और फ्लाइंग किस किया था। जिसे यौन उत्पीड़न के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नजरंदाज किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता, जिससे ये साफ हो सके कि पीड़िता ने गलत आरोप लगाए है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसी को देखकर आंख मारना या फ्लाइंग किस करना उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।