आरा बैग कारोबारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाई कुख्यात 'खुर्शीद कुरैशी' सहित 10 को फांसी की सजा
आरा जिला न्यायालय ने चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड के 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है, कोर्ट ने दोषियों पर अलग-अलग सेक्शन में कुल 2 लाख 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरा के एडीजे 9 मनोज कुमार की कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई है। लगभग तीन साल पहले 6 दिसंबर 2018 को आरा के टाउन थाना क्षेत्र के चित्रचोली रोड स्थित धर्मंन चौक पर दिन दिनदहाड़े खुर्शीद कुरैशी और उसके गुर्गों ने बैग व्यवसायी इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
आरोपितों में खुर्शीद कुरैशी का भाई अबदुल्ला भी शामिल है। विगत नौ मार्च को दोषी पाये जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के कोर्ट ने सभी आरोपितों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के लिये भय पैदा करने में दोषी पाया था। इस मामले में एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की थी। 24 मार्च को ही सजा सुनाई जानी थी।
बताते चलें कि, छह दिसंबर 2018 को दिनदहाड़े बैग कारोबारी इमरान खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इमरान के भाई अकील अहमद और एक बीएसएनएल कर्मी भी गोली लगने से जख्मी हो गये थे। उसे लेकर अकील अहमद के बयान पर टाउन थाने में खुर्शीद कुरैशी और उसके भाई सहित अन्य के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। उसमें कहा गया था कि उससे दस लाख रुपये रंगदारी की मांग की गयी थी। पैसे देने से इनकार किया तो आरोपितों द्वारा उन पर अंधाधुंध गोली चलायी गयी। उसमें इमरान की मौत हो गयी, जबकि उनके भाई अकील अहमद और एक कर्मी जख्मी हो गये थे।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद नवन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने भादवि की धारा 387/34, 302/34, 307/34,120 (बी ) एवं 27 आर्म्स एक्ट तहत खुर्शीद कुरैशी उसके भाई अब्दुल्ला कुरैशी, नजीरगंज के राजू खान, रौजा मोहल्ला के अनवर कुरैशी, मिल्की मोहल्ला के अहमद मिंया, खेताड़ी मोहल्ला के बबली मियां, तौशिफ आलम व फुचन उर्फ फुकन मियां, रोजा के गुड्डू मियां व अबरपुल मुहल्ला शमशेर मियां को दोषी करार दिया था। सभी को फांसी की सजा सुना दी गई।