सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उन्हें इलाहाबद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त के अतिरिक्त अधिग्रहण वापस लेने के आदेश को वैध करार दिया है। मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहीत 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के एडीएम वित्त के आदेश को कोर्ट ने सही करार दिया है।
बता दें कि विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी। केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रहेगी। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूपी सरकार को जमीन वापस लेने का अधिकार है। कोर्ट ने आगे के कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना डीएम की अनुमति के अवैध रूप से ली गई। साथ ही अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया।
ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की चक रोड जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा करा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी।