बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्त खान भागने में कामयाब हो गया था। वहीं 15 मार्च को आरिज की सजा का ऐलान कर दिया जाएगा।
अदालत ने खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है। उसे आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी करार दिया गया है। आरिज खान को कितनी सजा होगी, अदालत इसकी घोषणा 15 मार्च को दोपहर 12 बजे करेगी। एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। अदालत ने यह भी कहा कि खान ने इंस्पेक्टर एमसी शर्मा पर गोली चलाई जिससे उनकी जान गई।
बता दें कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे। जबकि 133 जख्मी हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उस वक्त जांच में पाया था कि, बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस के एक मकान में छिपे आंतकियों का एनकाउंटर किया था, इस दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया था। एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था।