कड़ी पाबंदियों के साथ कर्फ्यू लगाए जाने के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य में 22 अप्रैल यानी आज से सख्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक राज्य में ये पाबंदियां लागू रहेंगी।
सख्त पाबंदियों के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की चेन थमने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को लगाने का एलान कर दिया है, हालांकि सरकार ने इसे पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है लेकिन इसमें पिछले लॉकडाउन की तरह ही पाबंदियां लगाई गई हैं।
यह आज रात आठ बजे से शुरू हो जाएंगी और एक मई सुबह सात बजे तक जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन मुहिम के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसके मुताबिक, जरूरी और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगा दी गई है।
सरकारी दफ्तरों में कोवल 15 फसदी कर्मचारी करेंगे काम
सभी सरकारी दफ्तरों (राज्य, केंद्र या स्थानीय प्रशासन) में केवल 15 फीसदी कर्मचारियों को आने की अनुमति दी गई है। इस नियम के तहत केवल उन कार्यालयों को छूट मिली है, जो जरूरी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं।
शादी समारोह की अवधी घटी, 25 से ज्यादा होने पर लगेगा जुर्माना
नए नियमों के मुताबिक अब राज्य में दो घंटे से ज्यादा कोई भी शादी समारोह नहीं किया जाएगा। साथ ही शादी समारोह में 25 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। अगर किसी शादी में इन नियमों का उल्लंघन पाया गया तो प्रशासन की ओर से 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
निजी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिर्फ इमरजेंसी या जरूरी सेवा या वैध कारण से ही चल सकते हैं। बसों को छूट दी जाएगी। इसमें भी 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले नहीं जाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बसों से यात्रा करने वाले होंगे 14 दिन के लिए क्वारंटिन
वहीं, बसों में 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकते हैं और कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा। यही नहीं एक शहर में बस ज्यादा से ज्यादा दो स्थानों पर रुकेगी। बसों से उतरने के बाद यात्रियों के हाथों पर मुहर लगाई जाएगी और कम से कम 14 दिनों का क्वारंटीन किया जाएगा।