कोरोना की बढ़ती रफ्तार के चलते होली समेत सभी पर्वों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। पार्कों, बाजारों औऱ धार्मिक स्थलों पर भी समारोह बैन हैं। दिल्ली महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों की सरकारों ने लोगों से घर में परिवार के साथ त्योहार मामने की अपील की है। इस दौरान नियम टूटने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बिहार सरकार ने कोवड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आसन्न होली एवं शब-ए-बरात त्यौहारों को लेकर शनिवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि इम मौके पर भीड़ एकत्रित नहीं करें। आदेश में कहा गया है कि होली की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले होलिका दहन के अवसर पर न्यूनतम संख्या में लोग एकत्रित हों तथा उक्त अवसर पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल द्वारा जारी एक संयुक्त ओदश में कहा गया है कि अगले सोमवार को आने वाले होली त्यौहार के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एकत्रित होकर किसी भी प्रकार की गतिविधि अथवा आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
बिहार के अलावा यूपी में नोएडा, गाजियाबाद समेत राज्य के सभी हिस्सों में बिना सरकारी मंजूरी के होली मिलन या जुलूस जैसे कार्यक्रम नहीं होंगे। कार्यक्रमों में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे शामिल नहीं हो सकेंगे। इस दौरान नोएडा में डांस पार्टी भी बैन हैं।
इन राज्यों में त्योहार बैन
एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी में पब्लिक प्लेस में त्योहार मनाना बैन है। वहीं, राजस्थान में रविवार औऱ सोमवार को शाम 4 से 6 बजे तक के बीच ही होली मिलन कार्यक्रम होंगे।