इंदौर शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फैसला किया गया कि शहर में अभी शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही लोग नियमों का पालन करें इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
केंद्रीय जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने कहा कि, प्रशासन के आदेश पर स्नेहलतागंज क्षेत्र में एक समुदाय के गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल बनाया गया है, जहां 15कर्मचारियों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमेरे भी लगाए गए हैं।" इस जेल के शुरुआती कैदी घनी आबादी वाले खजराना क्षेत्र के वे 20लोग अस्थायी जेल के शुरूआती कैदी बने जो मास्क पहने बगैर सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे थे।
उन्होंने कहा कि, इन लोगों को पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 151 (संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया।
बताते चलें कि, इंदौर, मध्य प्रदेश में कोविड-19से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। करीब 35लाख की आबादी वाले जिले में 24मार्च 2020से लेकर इस साल 31मार्च तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 70,309मरीज मिले हैं। इनमें से 962लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।
आपको बता दें कि, मध्यप्रदेश में मंगलवार कोरोना वायरस संक्रमण के 2173 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या दो लाख 93 हजार 179 तक पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में 10 और लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,977 हो गई है।