दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्ती के नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियमों के तहत ज्यादातर भीड़ इकट्ठा करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को बैन कर दिया गया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने इसके अलावा अपने फैसले में रेस्टोरेंट, मेट्रो, सिनेमाघर और बाकी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं.
दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्ती के नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के तहत ज्यादातक भीड़ इकट्ठा करने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों को बैन कर दिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने इसके अलावा अपने फैसले में रेस्टोरेंट, मेट्रो, सिनेमाघर और बाकी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई पाबंदियां जारी की हैं। इस बीच हवाई यात्रा के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों के लिए निगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो यात्री बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आएंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा।
संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को छूट रहेगी, अगर उन्हें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। दिल्ली में शादी समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को अनुमति होगी। रेस्टॉरेंट और बार में कुल बैठने की क्षमता का 50% हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो में यात्री कोच की 50% हिस्से में यात्रा कर सकेंगे। सिनेमा हॉल में कुल बैठने की क्षमता के 50% इसके अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसों में 50% यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,897 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,14,423 हो गई। इसके अलावा संक्रमण के चलते 39 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 11,235 तक पहुंच गई है।