दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने एक अहम फैसले में 50लोगों को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर पांच वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है। होईकोर्ट ने कहा है कि अब अन्य धार्मिक स्थान भी खुले हैं तो मस्जिद में भी नमाज अदा की जा सकती है।
केन्द्र सरकार ने आज इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की जिसमें, कहा गया कि कोविड-19के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी तरह के समागम पर पाबंदी लगाने वाली डीडीएमए की अधिसूचना सभी धर्मों पर लागू होती है। हालांकि, रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, या नहीं। इसपर जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सभी धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है, या नहीं।
इसके साथ ही अदालत ने कहा कि, आपने रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि अन्य धार्मिक स्थल बंद हैं, या खुले हुए हैं। हमें पता चला है कि (दिल्ली में) अधिकत धार्मिक स्थल खुले हुए हैं। बता दें कि, निजामुद्दीन मरकज में पिछले साल कोविड-19महामारी के दौरान धार्मिक कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद 31मार्च से मरकज बंद है।
गौर हो कि, इस वक्त देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। हर रोज रिकॉर्डतोड़ मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की हालत बेहद खराब है। यहां पर भी हर दिन सर्वाधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को 17 हजार से अधिक लोग दिल्ली में कोरोना से संक्रमित पाए गए।