Hindi News

indianarrative

दिल्ली सरकार को HC की फटकार, कहा- ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने वाले को ‘हम लटका देंगे’

Delhi High Court angry over lack of Oxygen

दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत आज पांचवें दिन भी बनी हुई है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो 'हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रेसन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है।

कोर्ट ने कहा जो सप्लाई रोक रहा उसका नाम बताए

दिल्ली सरकार से अदालत ने कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की सप्लाई को बाधित कर रहा है। "हम उस व्यक्ति को लटा देंगे। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे" अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से भी सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी? अदालत ने कहा, "आपने (केंद्र ने) हमें (21 अप्रैल को) आश्वस्त किया था कि दिल्ली में प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचेगी, हमें बताएं कि यह कब आएगी?" दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि उसे पिछले कुछ दिनों से रोजाना सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल रही है और शुक्रवार को उसे करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी।

दिल्ली हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर घटाने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मई में चरम पर पहुंचने की आशंका के मद्देनजर उनकी क्या तैयारियां हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसे लहर कह रहे हैं लेकिन यह वास्तव में सुनामी है।