दिल्ली हाईकोर्ट ने आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ल सरकार के मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी करने और उसे लोगों में वितरित करने के आरोप में जवाब मांगा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी इस पर जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने इस मामले में 'आप' विधायक हुसैन को शनिवार को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा है कि यह देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है क्योंकि गुरुद्वारे भी इसे (ऑक्सीजन) जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। हो सकता है विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हों। यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों का प्रबंध किया है तो आपको (याचिकाकर्ता) वास्तव में कोई समस्या नहीं हो सकती है। इस पर याचिकाकर्ता वकील की ओर से हुसैन द्वारा ऑक्सीजन वितरण का जिक्र करते हुए एक फेसबुक पोस्ट दिखाया और उन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने का आरोप लगाया।
दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने इस पर हाईकोर्ट को भरोसा दिया कि ऑक्सीजन, दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी नेता गौतम गंभीर हों या 'आप' विधायक इमरान हुसैन अथवा कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भी ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संक्रमण के इलाज में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां उनके कार्यालयों में उपलब्ध हैं और जरूरतमंद लोग वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही गंभीर ने यह भी ट्वीट किया था कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की व्यवस्था की है और जरूरतमंद लोग इसे ले सकते हैं।