कोरोना के मामले फिर से कही-कही बढ़ने लगे हैं। एक्सपर्ट पहले तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके है। फिर भी लोग है कि गाइडलाइन को मान नहीं रहे हैं। कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे है। दिल्ली में नांगलोई इलाके की पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोविड नियमों का पालन न किए जाने पर छह जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गांधी नगर की एक दुकान को भी सात दिनों के लिए बंद रखने को कहा गया है।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड निमयों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के एसडीएम द्वारा डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को चार से छह जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या कोई भी कार्य जो COVID-19 फैला सकता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को लक्ष्मी नगर बाजार को फिर से खोलने की इजाजत दे दी। कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन की वजह से दो दिन पहले ही इस बाजार को पांच जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। डीडीएमए ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इलाके में मोबाइल कोविड-19 जांच वाहन तैनात रखें और दुकानदारों तथा विक्रेताओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाएं और बाजार में कड़ी निगरानी बनाए रखें।
आपको बता दें कि कोरोना के कारण दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। दिल्ली पूरी तरह से बंद थी, जिसके बाद राजधानी में चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया लगातार जारी है।