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Delhi Unlock 3.0: आज से और खुल गई दिल्ली! बाजार और मॉल्स में लौटेगी पहली जैसी रौनक, 50% क्षमता से खुलेंगे रेस्तरां और दफ्तर

photo courtesy Google

दिल्ली में अनलॉक 3.0 आज से शुरु हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावट के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया। जिसके तहत दिल्ली में कई और चीजों को रियायत दी गई। आज से पूरी क्षमता के साथ सारी दुकानें, मॉल्स और बाजार खुलेंगे। लेकिन खोलने का समय सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही होगा। एक हफ्ते से बाजार ऑड-ईवन में खुल रहे थे, लेकिन आज से ऑड-ईवन भी खत्म है। इसका फैसला उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता की बैठक में लिया गया। चलिए जानते है, आज क्या-क्या खुलेगा और किस पर पाबंदी रहेगी। 

क्या-क्या खुलेगा-

सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे

प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।

सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खुलेंगी।

मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पर 20 जून तक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है

रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे।

50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत है।

दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी।

दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकता है।

ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत है।

क्या बंद रहेगा- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी|स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन पूरी तरह से बंद रहेंगे.

ये है नियम-

सड़क के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत नहीं है।

शादी में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाजत है।

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।

धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है।

50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी मेट्रो।