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Delhi Unlock 3: देखिए कल से Delhi में किसे मिली छूट और किसपर जारी रहेगी पाबंदियां

दिल्ली अनलॉक पार्ट 3 में देखिए किसे मिली छूट और किसपर जारी रहेगी पाबंदियां

कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन से सोमवार को और अधिक छूट दी गई है। पिछले करीब डेढ़ महीने से चल रहे लॉकडाउन के बाद अब चरणबद्ध तरीके से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले किए गए अनलॉक-1 में फैक्ट्री और निर्माण कार्य को अनुमति दी गई थी, अनलॉक-2 में मेट्रो चलाने की अनुमति दी गई थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक-3 में कई तरह की छूट का ऐलान किया है। कल सुबह 5 बजे से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सब कुछ खुल जाएगा हालांकि, कुछ चीज़ें अब भी पूरी तरह से बन्द होंगी।

इन पर रहेंगी फिलहाल पाबंदियां

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट। सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स। एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क। बैंक्वेट, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन।

इनपर दी गई छूट

सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100% क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50% ऑफिस में और 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोला जा सकेगा।

सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड ईवन नियम से सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी. हालांकि गैर जरूरी सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक होगा।

सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स, मॉल और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस 21 जून सुबह 5 बजे तक खोलने की अनुमति है।

50% वेंडर्स के साथ एक ज़ोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाज़त होगी. सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाज़त नहीं होगी। शादी में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे और सिर्फ कोर्ट या घर पर ही शादी समारोह की इजाज़त होगी।

अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा। ऑटो और रिक्शा में 2 यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम 2 यात्री, मैक्सी कैब में 5 यात्री और RTV में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाज़त होगी। धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।