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दिल्ली: कार से निकलते वक्त कर लें ये तैयारी, ‘बाजार हो या कार, मास्क हुआ जरुरी’

कार में अकेले हों तो भी मास्क जरूरी

देश में कोरोना बेकाबू हो चला है। हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से पार हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से दहशत का महौल है। अब कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है। अब हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश (Delhi HC Big Decision) दिया है। कार में अकेले बैठने पर भी मास्क लगाना जरूरी (Mask Compulsory If Alone in Car) होगा।

जस्टिस प्रतिभा सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली में हर किसी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अकेले गाड़ी चला रहा है तो उसे भी मास्क पहनना होगा। अदालत का कहना है कि अगर कोई वाहन चाहे उसमें एक ही व्यक्ति बैठा हो, वह भी एक पब्लिक प्लेस ही है। ऐसे में मास्क अनिवार्य है। 

आपको बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस का संकट बेकाबू हो चला है। बीते दिन ही दिल्ली में कुल 5100 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल में सबसे अधिक है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी।