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हाई कोर्ट ने फिर दी दिल्ली सरकार को चेतावनी, इस बार देखिए किसपर लगाई फटकार

हाई कोर्ट ने फिर दी दिल्ली सरकार को चेतावनी, इस बार देखिए किसपर लगाई फटकार

राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस काफी तेजी से पैर पसार रहा है। इस वक्त राजधानी के अस्पतालों में बेड नहीं है, यहां तक ऑक्सीजन की कमी की वजह कई अस्पतालों में मरीजों की जान चली गई। जिसपर हाईकोर्ट केजरीवाल पर फटकार लगाई थी, अब एक बार फिर से हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है।

दिल्ली में बढ़ते मामले की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ा। वहीं, मरीजों की बढ़ी संख्या की वजह से मार्केट में दवाओं की कालाबाजारी भी होने लगी है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सिजन सिलेंडर, ऑक्सिजन कंसन्ट्रेटर और जरूरी दवाएँ अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दाम पर न बेची जाएं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि कोविड-19 से संबंधित दवाओं और उपकरणों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं। साथ ही अवमानना कार्रवाई के अलग मामले का सामना करने के लिए उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाए।

कुछ वकीलों ने अदालत को बताया था कि दवाओं और उपकरणों के लिए अधिक रकम वसूली जा रही है, जिसके बाद अदालत ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत से कहा कि दिल्ली पुलिस ने एंबुलेंस के लिए ज्यादा किराया वसूलने, दवाओं, उपकरणों की कालाबाजारी जैसे मामलों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिये एक हेल्पलाइन नंबर- 33469900 जारी किया है। जो भी मूल्य से ऊपर पैसे ले रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ज्यादा किराय वसूले जाने, कोविड-19 उपचार से जुड़ी दवाओँ औऱ उपकरणों की जमाखोरी व कालाबाजारी पर कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं, अदालत ने ऑक्सिजन की आपूर्ति न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी थी और केंद्र चाहता था कि अदालत इस निर्देश को भी वापस ले ले।