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देखें, दिल्ली में बिना इस कागज के ड्राइव करने पर रद्द हो जाएगा DL और हजारों रुपये होगा जुर्माना

Delhi में बिना Pollution Under Control Certificate के चलाई गाड़ी तो रद्द हो जाएगा DL

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण कम करने की दिषा एक और अहम कदम उठाया है। अब दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए सबसे जरूरी वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) लेकर चलना जरूरी हो गया है। इसके बिना अगर वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा।

राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार लगातार कई अहम कदम उठा रहे हैं। अगर आपके गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए लिए ड्राइविंग लाइसेंस संस्पेंड कर दिया जाएगा। पॉल्यूशन विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों से अपील की है कि वह घर से चलने से पहले अपनी गाड़ी का पीयूसी चेक जरूर करवा लें, गाड़ियों का वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के सात ही सड़कों पर आएं। बिना पीयूसी के गाड़ी चलाने पर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।

बता दें कि, दिल्ली सरकार ने हाल ही में ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी ज्यादातर सेवाओं को फेसलेस कर दिया था। दिल्ली सरकार का इसके पीछे तर्क है कि इससे आरटीओ में करप्शन समाप्त होगा और लोगों को घर बैठे ही कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सेवा फेसलेस होने से ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बेवजह चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है और दलालों से भी मुक्ति मिल रही है। दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मे इस सेवा के शुरू हो जाने के बाद भीड़ कम जुट रही है। लोग घर बैठे ही ज्यादातर काम कर रहे हैं।