जिन वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या कुछ ही समय में होने वाला है ऐसे लोगों को अब सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने फैसला लेते हुए इन मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यानी अब आप 30 सितंबर तक बिना रिन्यू कराए चल सकते हैं।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक से जुड़ी पुलिस व्यवस्था को निर्देश दिया है कि सितंबर अंत तक ऐसे लोगों का चालान न काटा जाए। दरअसल, एक्सपायरी की सीमा फरवरी 2020 से लेकर इस साल 30 सितंबर तक निर्धारित की गई है। कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में 50 परसेंट कर्मचारी आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को गाड़ियों से जुड़े कागजात रिन्यू कराने में परेशानी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब यह मोहलत 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि नए दिशा-निर्देश का पालन हो और जिन लोगों के कागजात एक्सपायर हैं, उन्हें आवाजाही में किसी प्रकार की प्रताड़ना का शिकार न होना पड़े। आदेश से साफ है कि एक्सपायर कागजात के नाम पर पुलिस या प्रशासन किसी को परेशान नहीं कर सकते।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मोटर ऑटो एक्ट, 1988 के अंतर्गत पेपरवर्क की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, इसमें सभी तरह के पेपरवर्क आएंगे जिसमें डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी 1 फरवरी, 2020 से 13 सितंबर, 2021 तक होने वाली है। कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों (पुलिस) को निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के पेपरवर्क को 13 सितंबर, 2021 तक वैध माना जाए।
बताते चलें कि, कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले साल भी परिवहन मंत्रालय ने ऐसा ही आदेश जारी किया था, जिसमें इन कागजों पर 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर फरवरी तक कर दिया गया था। हालांकि, दोनों बार मंत्रालय ने इन कागजातों में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को शामिल नहीं किया था, इस बार भी इसे बाहर रखा गया है। प्रदूषण से जुड़ा कागजात हर हाल में अपडेट कराना होगा।