कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली (Delhi) आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए जरूरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने सरकारी और पेड क्वारंटाइन फैसिलिटी चिन्हित की हैं। हालांकि, जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज़ लगवा लिए हैं उन्हें दोनों डोज़ के सर्टिफिकेट दिखाने पर या उनके द्वारा पिछले 72 घंटे का RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर 7 दिन का ही होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है तो वो सरकार द्वारा चिन्हित सरकारी या फैसिलिटी में 7 दिन तक क्वारंटाइन रह सकते हैं।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने आदेश में कहा है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्वरूप का पता चला है और इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। डीडीएमए ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से विमान, ट्रेनों, बसों या कारों से आने वाले लोगों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है।
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आप बस/ट्रेन/हवाई यात्रा/कार या फिर ट्रक से किसी से माध्यम से दिल्ली आते हैं, तो आपको इन नए नियमों का पालन रना होगा। आंध्र व तेलंगाना में कोरोना के नये वेरिएंट मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने तरल ऑक्सीजन की ढुलाई की क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जीपीएस के जरिये टैंकरों का पता लगाया जाना और शहर में जीवनरक्षक गैस के वितरण के लिए विकेन्द्रीकृत प्रबंधन प्रणाली तैयार करना शामिल है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि दिल्ली सरकार की टीम प्रत्येक टैंकर की निर्बाध आवाजाही के लिए उनकी निगरानी करती है और शहर में ऑक्सीजन ला रहे 41 टैकरों की जीपीएस प्रणाली से निगरानी की जा रही है।