दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, ऐसे में केजरीवाल सरकार ने हाल ही में लॉकडाउन फिर से बढ़ाते हुए कहा कि अगर सबकुछ सही रहा तो दिल्ली को धीरे-धीरे अनलॉक करना शुरू कर देंगे। अब वकीलों आवाजाही के लिए छूट दी गई है। उन्हें अब कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं है, वो अब लॉकडाउन के दौरान भी कहीं भी आ जा सकते हैं।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि लॉकडाउन में वकीलों को आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास की कोई जरूरत नहीं है। वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आ-जा सकते हैं। सरकार ने एक वकील की ओर से दाखिल याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए यह जानकारी हाईकोर्ट को दी है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद अब दिल्ली पुलिस व अन्य संबंधित प्राधिकार से कहा है कि यदि कोई वकील अपना वैध पहचान पत्र दिखाता है तो उन्हें रोका नहीं जाए। इसके साथ ही उन्होंने वकील धर्मेंद्र की याचिका का निपटारा कर दिया। उन्होंने याचिका में कहा था कि पुलिस वकीलों को जबरन कर्फ्यू पास के लिए मजबूर कर रही है और उनको ई-पास बनाने के लिए कह रही है।
याचिका में कहा गया था कि 19 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के तहत वकीलों को पास बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उनका पहचान पत्र ही मान्य है। साथ ही कहा कि बावजूद इसके पुलिस अधिकारी वकीलों को परेशान कर रहे हैं।
दिल्ली में 31 मई से अनलॉक होने की संभावना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 मई को राजधानी में लॉकडाउन बढ़ाते हुए कहा था कि अगर कोरोना के मामलों में कमी जारी रहती है तो 31 मई से चरणबद्ध तरीके से 'अनलॉक' की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कई लोगों से सलाह-मशविरा किया और आम राय एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थी, इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन 31 मई की सुबह पांच बजे तक के लिए बढ़ाया जाएगा।