झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि लॉकडाउन गुरुवार सुबह छह बजे से प्रभावी होगा। आवश्यक सेवाएँ, धार्मिक स्थान खुले रहने की अनुमति दी गई, लेकिन भक्तों के जमावड़े की अनुमति नहीं है। खनन, कृषि और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
राज्य में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक एक हफ्ते तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। 22 अप्रैल सुबह छह बजे से से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में कई रियायतों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यक सेवाओॆं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन भीड़ नहीं होगी। खनन से जुड़े कार्य होते रहेंगे। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से 50 और लोगों की मौत हो गयी, जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1456 तक पहुंच गयी। वहीं, इसी अवधि में संक्रमण के 3992 नये मामले सामने आये जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 162945 हो गयी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकाारी दी गई।
जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद।
-ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं चलती रहेंगी
-सभी प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहेंगे
-किराना दुकान खुली रहेंगी और आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेंगी
-होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं लेकिन होटल से घरों तक होम डिलीवरी होगी
-पूरे राज्य में 144 लागू। एक साथ पांच से अधिक आदमी दिखे तो कार्रवाई
-पशु चारा के आवागमन पर भी रोक नहीं
-पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का कारण बताना होगा
-सब्जी खरीदना हो या सामान पहुंचाना हो, कारण बताना होगा और परिचय पत्र दिखाना होगा
-दवा खरीदने निकले हैं तो डॉक्टर का पर्चा दिखाइए
-सब्जी बाजार और गल्ले की दुकानों पर अधिक भीड़ नहीं लगने पाए
-फल फूल सब्जियां बिकती रहेंगी
-उद्योग और इससे संबंधित सहयोगी इकाइयों पर फिलहाल रोक नहीं।
-औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा
-शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध उद्योग घराने करेंगे
-गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे