राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने आज यानी 19अप्रैल से 3मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। गहलोत सरकार ने इस लॉकडाउन को 'जन अनुशासन पखवाड़ा' नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों को सख्ती से कोरोना गाइलाइन्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है। साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
जयपुर: राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पाबंदियां 3दिन तक के लिए बढ़ा दी गई हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में 19अप्रैल से तीन मई की सुबह 5बजे तक कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है. जन अनुशासन पखवाड़े के तहत इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल और सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे. लेकिन मजदूरों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसे फैक्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी. साथ ही ठेला और फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी.
जारी आदेशानुसार इस दौरान जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड विद्युत, पानी, आवश्यक सेवाओं से जुडे़ राजकीय कार्मिकों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी. केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यलय खुले रहेंगे. बस स्टैंड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागम की अनुमति होगी.
इन्हें रहेगी अनुमति
राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72घंटे के अंदर करवाई आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, केबल सेवाएं, आईटी संबंधित सेवाएं को अनुमति
बैंकिग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यलय को अनुमति।
प्रसंस्करित खाना, मिठाई व मिष्ठान, रेस्टोरेंटस द्वारा होम डिलीवरी रात्रि आठ बजे तक अनुमति।
एलपीजी, पेट्रोल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम, गैस से संबंधित खुदरा, थोक आउटलेट की सेवाएं रात्रि आठ बजे तक मिली अनुमति।