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Mathura: मुक्त होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि, हिंदुओं को मिलेगा पूजा का अधिकार! अदालत में सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद

उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मस्जिद विवाद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज  इस मामले की पहली सुनवाई होगी। लखनऊ से आए कानून के छात्र-छात्राओं द्वारा दाखिल किए गए मुकदमे में ये सुनवाई होगी। ये याचिका सीपीसी की धारा 92के तहत दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई के बाद जिला जज राजीव भारती फैसला सुनाएंगे।

जानकारी के लिए बता दें,  मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि (कानून) की सात छात्राओं सहित दिल्ली-लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.37एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत से की है।

एक दर्जन के करीब दावे दाखिल

इस दावे को आज  जिला जज की अदालत में फिर से पेश किया जाना है। गौरतलब है कि मथुरा की अदालत में अब तक एक दर्जन के करीब दावे दाखिल करे गए है। यह दावा लॉ की सात छात्राओं और चार अधिवक्ताओं ने मिलकर पेश किया है। इस पर अदालत ने आज वादी पक्ष से साक्ष्य मांगे हैं।