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Mehul Choksi को डोमिनिका कोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, भारत लाए जाने की एक बाधा और खत्म

Mehul choksi

भारत से फरार चल रहा भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को एक और बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका की मजिस्ट्रेट अदालत ने मेहुल चोकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह मेहुल की जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

बता दें भगोड़ा कि मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। उसके वकील ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और उसे करीब 100 नॉटिकल मील दूर एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चोकसी ने दावा किया था कि उसे एंटीगुआ एंड बारबुडा से अपहरण कर जबरन कैरीबियाई द्वीप देश में लाया गया।

इधर, उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार तक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। चोकसी की दलीलें खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने कहा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका टिकती ही नहीं है क्योंकि आरोपी अवैध रूप से देश में घुसा और उसे बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि बीते दिनों मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। आज डोमिनिका हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आ सकता है।