भगोड़े मेहुल चोकसी डोमिनिका के जेल में बंद है। अब अदालत से भी उसी झटका लगा है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को अदालत में चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि एक CARICOM (कैरेबियन समुदाय) नागरिक के रूप में उनका मुवक्किल जमानत का हकदार है, क्योंकि उसका कथित अपराध पांच हजार ईस्ट कैरेबियन डॉलर के जुर्माने के साथ एक जमानती अपराध है. उन्होंने कोर्ट से चोकसी को नकद जमानत देने की मांग की. वकीलों ने यह भी कहा कि उनका मुवक्किल अस्वस्थ है और इसलिए उसके फ्लाइट रिस्क होने का खतरा नहीं है.
सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई।
गौरतलब है कि गत 23 मई को चोकसी एंटीगुआ एवं बारबुडा से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया था और उसे पड़ोसी देश डोमिनिका में अवैध प्रवेश करने पर पकड़ा गया था। उस पर अवैध प्रवेश के आरोप लगे हैं। वह साल 2018 से ही एंटीगुआ में नागरिक के तौर पर रह रहा है। हालांकि, मेहुल के वकीलों का आरोप है कि उसे अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया है।