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Breaking: गुरु ठोको ताली… पटियाला जेल में एक साल रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू!

Breaking: 34 साल पुराने रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा

पंजाब कांग्रेस के नात नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल जेल की सजा सुनाई है। यह 34 साल पुराना रोड रेज मामला है। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोडरेज मामले में दायर पुनर्विचार चायिका खारिज करने का अनुरोध किया था। सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाह में कहा कि, यह घटना 33 साल पहले की है और याचिका विचारणीय नहीं है। सिद्धू ने अपनी स्वच्छ प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से मामले में उनकी सजा में बदलाव नहीं करना का भी आग्रह किया था।

बता दें कि, इस मामले पर नवजोत सिंह सिद्धू को उच्च न्यायालय ने 2018 में सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिना कर दिया था जिसमें रोडरेड के मामले में सिद्धू को गैरइरादतन हत्या या दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एख 65 वर्षीय बुजुर्ग को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था लेकिन, उन्हें जेल की सजा नहीं दी और सिर्फ 100 रुपये का जुर्मानात लगाया था। दरअसल, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल जेल की सजा या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला दिसंबर 1988 का है जब सिद्धू पटियाला में कार से जाते वक्त एक बुजुर्ग गुरनाम सिंह से भिड़ गए थे। सिद्धू इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया और इसी के बाद उस बुजुर्ग की मौत हो गई। पटियाला पुलिस ने सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। निचली अदालत ने 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था लेकिन, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुना दी। उस दौरान सिद्धू भाजपा में थे और अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।