उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई ऑक्सीजन प्रोवाइडर की दुकानों के सामने ऑक्सीजन खरिदारों की लंबी करातें देखी गईं। साथ ही कई लोग ऑक्सीजन की जरूरत न पड़ने पर भी एडवांस में लेकर रख रहे थे ऐसे लोगों पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। और अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए पहले डॉक्टर्स की इजाजत लेनी पड़ेगी।
यूपी सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब निजी तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने पर रोक लगा दी है। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि बहुत गंभीर स्थिति को छोड़कर किसी को भी निजी तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। अब यह सिर्फ संस्था को ही दी जाएगी। गंभीर स्थिति में निजी तौर ऑक्सीजन देना भी पड़े तो संबंधित व्यक्ति से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड लेकर डिटेल नोट करना होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन रीफिलिंग सेंटर पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
बताते चलें कि, इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले सबसे ज्यादे हैं। उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से एक है जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं। राज्य में अभी 2.42 लाख से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 33,106 संक्रमित मिले और 187 की मौत हुई. इसके बाद मौत का आंकड़ा 10 हजार को पार कर गया है।