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Night Curfew: दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, देखिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

Night Curfew In Delhi

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते आज से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत तत्काल प्रभाव से मंगलवार की रात 10 बजे से इसे लागू भी कर दिया है। अब आज से 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू रहेगा। इससे पहले केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी कोविड-19 की चौथी लहर से गुजर रही है।

6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हर रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नइट कर्फ्यू रहेगा। जरूरी सेवाओं और पहले से अनुमति लिए लोग जा सकते हैं। बाकी मूवमेंट पर रोक रहेगी। वैक्सीन लगवाने के लिए छूट होगी लेकिन ई-पास लेना जरूरी।

 

वैध आई-कार्ड दिखाकर नाइट कर्फ्यू में छूट

 

  • स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी।
  • सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी।
  • गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी।
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी।
  • अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
  • अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी। इनके लिए किसी तरह का ई-पास जरूरी नहीं होगा।

इनके लिए जरूरी होगी e-paas की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी

  • इनके लिए e-paas होगी जरूरी
  • राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें
  • बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
  • इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,
  • खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
  • पेट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
  • पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
  • प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
  • कोरोना वैक्सीन लगवाने जा रहे लोग

नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजही के लिए ई पास बनाने के लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर पास के लिए अप्लाई किया जा सकता है। संबंधित जिले के डीएम को ई पास जारी करने होंगे। दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चलेंगी। लेकिन उनमें केवल उन्ही को आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो।