Nikita Tomar Murder Case: बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को 24 मार्च को दोषी ठहराया था। इस मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था। अजरुद्दीन पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था।
इस केस में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी तौसीफ, उसका दोस्त रेहान व हथियार उपलब्ध कराने वाला आरोपी अजरुद्दीन शामिल था।
कॉलेज से लौटते वक्त हुई थी हत्या
हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार 26अक्टूबर 2020को दिनदहाड़े कार सवार दो बदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही बी.कॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर (20वर्षीय) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लहूलुहान हालत में छात्रा को पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
हत्या के बाद आरोपी भागने में सफल रहे। हत्या की यह वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वायरल वीडियो में हत्या से पहले दो लड़के छात्रा को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन जब वह कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने छात्रा को गोली मार दी थी। कथित तौर आरोपी निकिता पर धर्म परिवर्तन और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था।