Hindi News

indianarrative

Aadhaar PAN Link Last date: 10 हजार रुपये के जुर्माने से बचना है तो तुरंत कर लें पैन को आधार कार्ड से लिंक

Aadhar pan link

पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें। 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की लास्ट डेट है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है।

सरकार द्वारा बनाए गए नए प्रावधान के अनुसार, पैन (PAN) के साथ आधार को लिंक नहीं किए जाने पर लगने वाले जुर्माने (Penalty) की रकम सरकार तय करेगी। अभी पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। आयकर विभाग ने कहा है कि पैन और आधार लिंक को लिंक नहीं करने वाले को आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।  ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक ​​कि 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन करने जैसे कई जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। हालांकि, ऐसे सभी इनऑपरेटिव पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे और जब पैन कार्ड होल्डर पैन आधार लिंकिंग का कार्य करेगा। एक एसएमएस के जरिए ऐसा कर सकते हैं।