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Bihar Senari Massacre: 34 लोगों की पेट और गला रेतकर कर दी गई थी हत्या, हाईकोर्ट ने 13 आरोपियों को किया बरी, जानें पूरी कहानी

Senari Massacre

पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जहानाबाद जिले के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है। साल 1999 की इस घटना में एक पूर्व माओवादी संगठन द्वारा बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित सेनारी गांव में 34 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह एवं न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद करते हुए सभी 13 दोषियों को तुरंत रिहा करने का भी आदेश दिया।

बता दें कि 18 मार्च, 1999 की रात को प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकालकर ठाकुरवाड़ी के पास ले जाकर गला रेत कर हत्या कर दी थी। इस घटना के बिहार की राजनीति में भयानक भूचाल आया था। अब हाई कोर्ट ने 22 साल बाद इस घटना के आरोपियों को बरी कर दिया है। इसी मामले में जहानाबाद की जिला अदालत ने 15 नवंबर, 2016 को 10 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनायी थी, जबकि तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा दी थी और उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उस समय इस केस के दो दोषी फरार चल रहे थे। इसके अलावा निचली अदालत ने पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया था।

मालूम हो कि इस केस के कुल 70 आरोपितों में से चार की मौत हो चुकी है। 2016 में निचली अदालत पहले ही 20 आरोपितों को बरी कर चुकी थी। कोर्ट ने 1. बचेश कुमार सिंह, 2. बुधन यादव, 3. गोपाल साव, 4.बुटइ यादव, 5.सतेंद्र दास, 6.ललन पासी, 7.द्वारिका पासवान, 8.करीमन पासवान, 9.गोरइ पासवान, 10.उमा पासवान, 11.मुंगेश्वर यादव, 12.विनय पासवान, 13.अरविंद पासवान को बरी कर दिया है।