भारत सरकार ट्रैफिक नियमों को लेकर पिछले कुछ समय से काफी सख्त है और इसके तहत अब इसमें और भी कड़ाई कर दी गई है। अब पहले जैसा नहीं रह गया कि नियमों को तोड़कर आप भाग जाएंगे या फिर बच जाएंगे। क्योंकि, ट्रैफिक पुलिस को सख्त आदेश तो है ही साथ ही जगह-जगह पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं। जिससे नियम तोड़ते ही चालान अपने आप आपके घर आ जाएगा। यहां तक की सरकार ने जुर्माने का रेट इतना बढ़ा दिया है कि लोग अब नियम तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेते हैं। अब इसमें एक और नया नियम ला दिया गया है जिसके तहत कुछ खास लोगों ने अगर नियम तोड़ा तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
दरअसल, राजधानी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस के कर्मियों को सामान्य से दोगुना जुर्माना भरना होगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक) अजय कृष्ण शर्मा ने दो मार्च को जारी आदेश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि कुछ पुलिसकर्मी सरकारी वाहन चलाते हुए या ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। नए आदेश के अनुसार, सभी पुलिस कर्मियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने और संशोधित मोटर वाहन कानून से उन्हें अवगत कराने की जरूरत है कि पुलिस कर्मियों द्वारा ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि, आपके मातहत आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मियों को संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है। जुर्माने और विभाग की छवि खराब होने से बचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें। वहीं, ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि सभी अभियोजन अधिकारियों को बताएं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उनके ओहदे और तबके को ध्यान में ना रखते हुए सामान्य तरीके से मोटर वहान कानून तथा अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करें।
आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस कर्मी या तो वर्दी में या सरकारी वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानून के उचित प्रावधानों और एमवी अधिनियम की धारा 210 बी के तहत किए गए प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।