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Sagar Rana Murder Case: रोहिणी कोर्ट ने खारिज की सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका, अब क्या होगा?

रोहिणी कोर्ट ने खारिज सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका

छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सागर की हत्या मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 23 वर्षीय पहलवान सागर राना की हत्या के मामले में सुशील कुमार के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी हुआ है।

सुशील कुमार की सूचना देने वाले को पुलिस देगी 1 लाख रुपए

फरार चल रहे पहलवान सुशील कुमार की सूचना देने वाले को दिल्ली पुलिस ने एक लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सागर राना की दिल्ली के ही छत्रसाल स्टेडियम में हत्या हो गई थी। स्टेडियम के पार्किंग एरिया में एक विवाद में उनकी मौत हो गई थी। इस केस में सुशील कुमार के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा है कि 50 हजार रुपए की राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी, जो इस मामले में एक और आरोपी अजय के बारे में जानकारी देगा। शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने स्टार पहलवान के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अजय ट्रेनर ही नहीं, सुशील का गहरा दोस्त भी है। आशंका इसी बात की ज्यादा है कि अजय ही सुशील के छिपने में मदद कर रहा है। इसलिए दोनों पर एक साथ इनाम घोषित किया गया है। इससे अब दोनों के बचने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। पुलिस दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर छापा मार रही है। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।

यह है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक 4 मई को रात 1.15 से 11.30 के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवान के दो गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई। इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इसमें सागर (23) सोनू (37) अमित कुमार (27) और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। वहीं, सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वह दिल्ली पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल का बेटा था। कहा जा रहा है कि यह झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे, सुशील उसे खाली करने का दबाव बना रहे थे।